गुरदासपुर में लगी सख्त पाबंदी, आदेश जारी

Edited By Kalash,Updated: 27 Jul, 2026 05:31 PM

gurdaspur restriction order

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुरदासपुर गुरसिमरन सिंह ढिल्लों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया): एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुरदासपुर गुरसिमरन सिंह ढिल्लों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार सी.बी.एस.ई. 12वीं की परीक्षा को लेकर 28 जुलाई को गुरदासपुर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों चीमा पब्लिक स्कूल बटाला और रतन दाई खोसला दाव मॉडल सीनियर सेकेंडरी बिंदु बल्ला राम तीरथ रोड बटाला के आसपास 100 मीटर के दायरे में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। वहीं ये आदेश उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो इन परीक्षाओं में ड्यूटी पर होंगे।    

आदेशों में कहा गया है कि CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा 28.07.2026 को जिला गुरदासपुर में बोर्ड द्वारा बनाए गए अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 01.30 बजे तक होगी। यहां कानून व्यवस्था बनाए रखने, ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

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