Edited By Sunita sarangal,Updated: 13 Sep, 2019 06:24 PM
देवी को खुश करने के लिए चार साल की बच्ची की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।
चंडीगढ़: देवी को खुश करने के लिए चार साल की बच्ची की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मामला 25 फरवरी 2018 का है जब बच्ची अपने बड़े भाई, भाभी और उनके दो बच्चों के साथ रह रही थी। दोषी कमलेश संजय लेबर कालोनी इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1 का निवासी था। कमलेश और बच्ची के परिवार एक दूसरे के आसपास झोंपड़ियों में रहते थे। घटना के दिन बच्ची के पिता घर पर नहीं थे और बच्ची अपनी झोपड़ी के बाहर खेल रही थी। इस मामले में अदालत ने दोषी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
परिवार के बाकी सदस्य टीवी देख रहे थे। एक पड़ोसी ने बच्ची की मां को बताया कि कमलेश उनकी बेटी को चाकू से काट रहा है। सभी ने बाहर आकर देखा कि कमलेश ने एक हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था और दूसरे में बच्ची को पकड़ा हुआ था। उन्होंने उसे बचाने की भी कोशिश की लेकिन जब बच्ची को अस्पताल ले जाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
सजा से बचने के लिए दोषी ने कहीं ये बातें
सजा से बचने के लिए दोषी ने बोला कि वह गरीब व्यक्ति है, उसके ऊपर पहले कोई भी केस नहीं है। उसके दो नाबालिग बच्चे हैं। उसकी पत्नी भी अनपढ़ है। पूरा परिवार उसी पर निर्भर है। उसके बाद परिवार को देखने वाला कोई नहीं है।
अदालत का फैसला
कल जज राजीव गोयल की अदालत में बचाव पक्ष के वकील ने दोषी की पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देकर कम सजा देने की मांग की। पर पीड़ित पक्ष ने कहा कि यह एक गंभीर अपराध है। दोषी पर दया नहीं की जा सकती। पीड़ित पक्ष ने फांसी की मांग की थी पर अदालत ने कहा कि दोषी ने पहले कभी कोई क्राइम नहीं किया, इसलिए फांसी नहीं दी जा सकती।