पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जजों के लिए जारी हुआ पत्र, आदेशों का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी
Edited By Kalash,Updated: 07 Apr, 2026 02:03 PM

हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जिला और सैशन जजों को इस फैसले के बारे में सूचित कर दिया है।
चंडीगढ़ (गंभीर): पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के जजों को Chat GPT, Gemini और दूसरे A.I. टूल्स का इस्तेमाल कर फैसले लिखने या कानूनी खोज करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जिला और सैशन जजों को इस फैसले के बारे में सूचित कर दिया है।
हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने विनती की है कि अपने अधीन काम कर रहे न्यायिक अधिकारियों को यह आदेश दिया जाए कि वह फैसले लिखने और कानूनी खोज के लिए Chat GPT, Gemini, Copilot, Meta आदि सहित किसी भी AI टूल्स का इस्तेमाल न करें। इन आदेशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा।
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