Edited By Paras Sanotra,Updated: 05 Jun, 2023 08:12 PM

आमदन से अधिक जायदाद होने के मामले में स्थानीय विजिलेंस विभाग की तरफ से गिरफ्तार ज़िले के पूर्व कांग्रेसी विधायक कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों की ज़मानत की याचिका को स्थानीय एडिशनल सैशन जज की अदालत की तरफ से आज खारिज कर दिया गया है।
फ़रीदकोट (राजन): आमदन से अधिक जायदाद होने के मामले में स्थानीय विजिलेंस विभाग की तरफ से गिरफ्तार ज़िले के पूर्व कांग्रेसी विधायक कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों की ज़मानत की याचिका को स्थानीय एडिशनल सैशन जज की अदालत की तरफ से आज खारिज कर दिया गया है जबकि जुडीशियल रिमांड पर नाभा जेल में बंद पूर्व विधायक की अगली पेशी अब 7 जून को होगी।
गौरतलब है कि विजिलेंस विभाग के द्वारा पूर्व कांग्रेसी विधायक को आमदन से अधिक जायदाद बनाने की प्राप्त शिकायत की पड़ताल के बाद 15 मई को गिरफ्तार करके 22 मई तक पुलिस रिमांड हासिल किया गया था और पुलिस रिमांड खत्म होने की सूरत में अदालत के आदेशों के अनुसार पूर्व विधायक को जुडीशियल रिमांड पर भेज दिया गया था।
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