डा. दलजीत सिंह चीमा को मिली सशर्त अंतरिम जमानत

Edited By Vatika,Updated: 14 Dec, 2019 08:30 AM

dr daljit singh cheema gets conditional bail

शिरोमणि अकाली दल (बादल) द्वारा गुरुद्वारा चुनाव आयोग और केन्द्रीय चुनाव आयोग में 2 अलग-अलग संविधान पेशकर जालसाजी किए जाने को लेकर

होशियारपुर(अमरेन्द्र): शिरोमणि अकाली दल (बादल) द्वारा गुरुद्वारा चुनाव आयोग और केन्द्रीय चुनाव आयोग में 2 अलग-अलग संविधान पेशकर जालसाजी किए जाने को लेकर समाजवादी नेता बलवंत सिंह खेड़ा व ओम सिंह सटियाना द्वारा साल 2009 में साजिश, धोखाधड़ी, रिकॉर्ड के दस्तावेज से छेड़छाड़ करने के मामले में दायर याचिका के बाद अदालत ने प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल व डा. दलजीत सिंह चीमा को 3 दिसम्बर, 2019 को अदालत में पेश होने के लिए सम्मन जारी किए थे, लेकिन वे अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें दोबारा सम्मन जारी कर 20 दिसम्बर को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे।

अब इस मामले में अंतरिम जमानत के लिए डॉ. दलजीत सिंह चीमा द्वारा अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार सिंगला की अदालत में एडवोकेट अर्षदीप सिंह कलेर और शिरोमणि कमेटी के जनरल सैक्रेटरी एडवोकेट हरजिंद्र सिंह धामी पेश हुए। अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए डॉ. दलजीत सिंह चीमा को 1 लाख रुपए का बांड भरने व 1 जमानती पेश कर सशर्त अंतरिम जमानत देते हुए अदालत समक्ष 19 दिसम्बर को ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए। गौरतलब है कि इस बहुचॢचत मामले की अगली सुनवाई सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-कम-ए.सी.जे.एम. मोनिका शर्मा की अदालत ने 20 दिसम्बर मुकर्रर किया हुआ है।


क्या है मामला
गौरतलब है कि समाजवादी नेता बलवंत सिंह खेड़ा ने शिअद (बादल) के खिलाफ झूठा हल्फनामा देने और पार्टी के 2 अलग-अलग विधान रखने संबंधी शिकायत अदालत में दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने शिअद (बादल) के शीर्ष नेताओं प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, सुखदेव सिंह ढींढसा, बलविंद्र सिंह भूंदड़, रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, कृपाल सिंह बडूंगर, डा. दलजीत सिंह चीमा, महेश इंद्र सिंह ग्रेवाल, सुरिन्द्र सिंह शिंदा के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में आरोप लगाया है कि यह पार्टी धार्मिक चुनावों में भाग लेती है और अपने आप को धर्म निरपेक्ष होने का दावा भी करती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शिअद(बादल) की मान्यता को खारिज करने के लिए बलवंत सिंह खेड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की हुई है।

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