Edited By Vatika,Updated: 06 Dec, 2022 03:01 PM

75 फ़ीसदी कमीशन राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए।
लुधियाना (खुराना): डिपो मालिकों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पंजाब भर के करीब 35 लाख से अधिक राशन कार्डधारक परिवारों में बांटे गए फ्री अनाज की बनती कमीशन राशि खाद्य व आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा डिपों होल्डरों को उचित समय पर नहीं दिए जाने के विरोध में गत दिनों डिपो होल्डर यूनियन द्वारा माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के जवाब में माननीय हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए डिपो होल्डरो की बनती कुल राशि की 75 फ़ीसदी कमीशन राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए।
माननीय हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए आक्रामक तेवरों के बाद पंजाब सरकार ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जिला कंट्रोलर्स को आदेश जारी किए हैं कि वह डिपो होल्डर द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभपात्र परिवारों में बांटे गए फ्री अनाज की बनती कुल राशि का 75 फ़ीसदी हिस्सा संबंधित डिपो होल्डरों के बैंक खाते में तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर करें और बाकी बची 25 फ़ीसदी कमीशन राशि डिपो होल्डरों द्वारा लाभ पात्र परिवारों को अनाज बांटने के बाद खाली बारदाना विभागीय कर्मचारियों को जमा करवाने की सूरत में उनके बैंक खातों में डाला जाए।
कर्मचारियों के खिलाफ आरोप हैं कि वे जानबूझकर डिपो बालकों को परेशान करते हैं ताकि रिश्वत में मिलने वाली काली कमाई से अपनी छवि गर्म कर सकें। याद रहेगी पंजाब डिपो होल्डर एसोसिएशन द्वारा उक्त मामले को लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों को शिकायत पत्र भी दिए गए लेकिन अधिकारी भी उक्त मामले को लेकर कर्मचारियों के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रहे थे जिसके कारण डिपो होल्डर एसोसिएशन द्वारा मजबूरन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया गया था।