जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लेकर आयोग सख्त, पीड़ितों की पहचान सार्वजनिक करने पर होगी सजा

Edited By swetha,Updated: 07 Aug, 2019 08:51 AM

commission strict on juvenile justice act

पैनल प्रोवीजन को सख्ती से लागू करने का आदेश

चंडीगढ़/नवांशहर (शर्मा): पंजाब बाल और महिला अधिकार आयोग ने संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर आदेश दिए कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 74 (बाल देखभाल और सुरक्षा) एक्ट 2005 को सख्ती से लागू किया जाए।

आयोग ने पत्र में कहा कि अखबारों और इलैक्ट्रॉनिक/इंटरनैट आधारित मीडिया पर प्रसारित होने से पीड़ित बच्चों की पहचान सार्वजनिक हो गई थी, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता था, जो धारा 74 का उल्लंघन है। इस एक्ट के अनुसार ऐसे बच्चे जो कानून अधीन गवाह या पीड़ित हों, की पहचान नाम, पता या स्कूल की जानकारी न दी जाए। कोई व्यक्ति सब सैक्शन (1) का उल्लंघन करता है तो 6 माह की सजा और 2 लाख जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी निर्देश दिया कि पोस्को एक्ट, 2012 अनुसार अखबार, मैगजीन, न्यूज शीट और ऑडियो-विजुअल मीडिया और संचार के अन्य रूप में संबंधित बच्चों की पहचान नहीं देनी है। पैनल प्रोवीजन (धारा) 23 (4) मुताबिक कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो कम-से-कम 6 माह की कैद जो बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं। 

Related Story

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!