Edited By Urmila,Updated: 28 Mar, 2022 01:16 PM

केंद्र सरकार के लिए नए फैसले का सी.एम. भगवंत मान सख्त विरोध जताया है। जिस पर सी.एम. मान ने कहा कि चंडीगढ़ के ऊपर अपने जायज हक के लिए पंजाब डटकर व मजबूती ...
चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू करन को लेकर राजनीतिक घमासान मच गया है। इस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सख्त एतराज जताते कहा है कि केंद्र सरकार सिलसिलेवार तरीके से दूसरे राज्यों के अफसरों और कर्मचारियों को चंडीगढ़ पर थोप रही है। केंद्र का नया फैसला पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 की भावना के खिलाफ है। चंडीगढ़ पर अपने हक के लिए पंजाब मजबूती के साथ लड़ेगा।
यह भी बताने योग्य है कि इससे पहले कांग्रेस और अकाली दल ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का सख्त विरोध किया था। पहले चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर पंजाब सिविल सर्विस रूल्ज लागू होते थे। अब रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सैंट्रल सर्विस रूल्ज का ऐलान कर दिया। आज इसका नोटीफिकेशन भी जारी किया जा रहा है।
क्या है पूरा मामला
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यू.टी. प्रशासन के कर्मचारियों के लिए रविवार को बड़ा ऐलान किया। धनास स्थित पुलिस हाउसिंग काम्प्लेक्स का उद्घाटन करने पहुंचे अमित शाह ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों पर अब केंद्रीय सेवा नियम लागू होगा। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से इसकी मांग की जा रही थी। इसका लाभ प्रशासन के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। बताया जा रहा है कि यू. टी. में 16 हजार के करीब रेगुलर कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन सभी कर्मचारियों को सरकार के इस फैसले के साथ लाभ मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि शिक्षा के साथ जुड़े हुए सभी कर्मचारी और आधिकारियों की सेवामुक्ति की उम्र 65 हो जाएगी। बाल शिक्षा के भत्ते के भी कर्मचारी हकदार हो जाएंगे। इसके अलावा केंद्र के कर्मचारियों की तरह चंडीगढ़ की महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए 2 वर्ष की छुट्टी मिलेगी। शाह ने कहा कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्दर मोदी ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सोमवार को इस सम्बन्धित नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और कर्मचारियों को एक अप्रैल 2022 से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
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