चंडीगढ़ प्रशासन ने तय किया Private Ambulance का किराया, जानें क्या है Rate

Edited By Vatika,Updated: 18 May, 2021 04:15 PM

chandigarh administration fixed the rent of private ambulance

यू.टी. प्रशासन ने मरीजों के लिए प्राइवेट एम्बुलैंस का किराया तय कर दिया है ताकि लोगों से अधिक वसूली न की जा सके।

चंडीगढ़(राजिंद्र शर्मा): यू.टी. प्रशासन ने मरीजों के लिए प्राइवेट एम्बुलैंस का किराया तय कर दिया है ताकि लोगों से अधिक वसूली न की जा सके। डी.सी. मंदीप सिंह बराड़ की तरफ से सोमवार को रेट तय करने के आदेश जारी किए गए। इन आदेशों की अवहेलना करने पर एम्बुलैंस के ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसैंस रद्द करने के साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो कम से कम 50 हजार रुपए से शुरू होगा। 

तो 50 हजार रुपए जुर्माना होगा
एम्बुलैंस कैटेगरी 
   24 घंटे के लिए तय रेट 
(हैल्थ डिपार्टमैंट द्वारा कोविड ड्यूटी के लिए किराए पर लेना) 

  • बिना ऑक्सीजन  - 2000 रुपए 
  • ऑक्सीजन के साथ   -2500 रुपए
  • वैंटिलेटर के साथ  - 3000 रुपए
     

ट्राईसिटी में प्रति किलोमीटर रेट

  • बिना ऑक्सीजन -20 किलोमीटर तक प्रति ट्रिप 250 रुपए। उसके बाद 10 रुपए किलोमीटर 
  • ऑक्सीजन सुविधा के साथ - 20 किलोमीटर तक प्रति ट्रिप 300 रुपए। उसके बाद 12 रुपए किलोमीटर
  • वैंटीलेटर के साथ  -20 किलोमीटर तक प्रति ट्रिप 400 रुपए। उसके बाद 15 रुपए किलोमीटर
  • आधे घंटे बाद वेटिंग चार्जिज  -100 रुपए प्रति घंटा 


प्रति किलोमीटर आऊटस्टेशन के रेट 
प्लेन एरिया 

  • बिना ऑक्सीजन    10 रुपए प्रति किलोमीटर  
  • ऑक्सीजन के साथ 12 रुपए प्रति किलोमीटर  
  • वेंटीलेटर के साथ    15 रुपए प्रति किलोमीटर  


पहाड़ी इलाका 

  • बिना ऑक्सीजन- 11 रुपए प्रति किलोमीटर  
  • ऑक्सीजन के साथ-13 रुपए प्रति किलोमीटर  
  • वैंटीलेटर के साथ    16 रुपए प्रति किलोमीटर  

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