वाहन चालकों को बड़ी राहत! Driving Licence पर कोर्ट का बड़ा फैसला

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 02 Dec, 2025 06:22 PM

big relief for drivers court issues major ruling on driving licenses

पंजाब के ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने ताज़ा फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि ड्राइविंग लाइसेंस खत्म होने के बाद भी यह 30 दिनों तक वैध माना जाएगा। कोर्ट के इस फैसले को आम जनता के लिए एक...

पंजाब डैस्क : पंजाब के ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने ताज़ा फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि ड्राइविंग लाइसेंस खत्म होने के बाद भी यह 30 दिनों तक वैध माना जाएगा। कोर्ट के इस फैसले को आम जनता के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

हाईकोर्ट ने कहा कि लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी ड्राइवर उसके तुरंत बाद अवैध नहीं माना जाएगा। समाप्ति तिथि के अगले 30 दिनों की अवधि को वैलिड माना जाएगा, यानी इस दौरान ड्राइविंग करने पर किसी तरह का चालान या दंड नहीं लगाया जाएगा। यह फैसला विशेष रूप से उन लोगों के लिए राहत भरा है जो लाइसेंस की समय सीमा भूल जाने या किसी अन्य कारण से समय पर इसे रिन्यू नहीं करवा पाते।
 
ट्रैफिक नियमों के अनुसार, लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी धारक को बिना किसी जुर्माने के अगले 30 दिनों में रिन्यू कराने की अनुमति है। लेकिन अगर यह अवधि पार हो जाती है, तो नियमानुसार लेट फीस या जुर्माना देना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि सरकार द्वारा जारी किया गया आधिकारिक अनुमति पत्र है, जो किसी भी व्यक्ति को वाहन चलाने का अधिकार देता है।
   

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