Edited By Urmila,Updated: 03 Oct, 2023 01:16 PM

जिला मैजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने फौजदारी संहिता की धारा 144 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है।
जालंधर: जिला मैजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने फौजदारी संहिता की धारा 144 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक कंबाइन मशीनों से धान की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि धान की कटाई उन्हीं हार्वेस्टर कंबाइनों से करें, जिनमें बी.आई.एस. का प्रमाण पत्र हो।
उन्होंने किसानों से यह भी कहा कि वे शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच धान की कटाई न करें ताकि फसल में नमी की मात्रा न बढ़े, जिससे फसल की खरीद में देरी होती है। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि रात के समय नमी की मात्रा बढ़ जाती है और यदि रात में कटाई की जाती है तो किसानों को मंडियों में अपनी उपज खरीद में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने किसानों से बाजार में सूखा अनाज ही लाने की अपील की और कहा कि कृषि विभाग भी किसानों को इस संबंध में जागरूक करे ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यह आदेश 30 नवंबर 2023 तक लागू रहेगा।
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