Edited By Vatika,Updated: 21 Jun, 2025 02:44 PM

यह जानकारी 'पंजाब केसरी' को ट्रैफिक इंचार्ज ए.एस.आई. हरजिंदर सिंह ने दी।
तरनतारन: ‘पंजाब केसरी’ में प्रकाशित खबर का असर उस समय देखने को मिला जब ट्रैफिक पुलिस ने ई-रिक्शा चालकों और मालिकों के साथ मीटिंग करते हुए उन्हें 15 दिन के भीतर-भीतर अपने वाहन रजिस्टर कराने के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद, जिन ई-रिक्शा चालकों और मालिकों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उनके चालान काटे जाएंगे और उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। यह जानकारी 'पंजाब केसरी' को ट्रैफिक इंचार्ज ए.एस.आई. हरजिंदर सिंह ने दी।
हरजिंदर सिंह ने बताया कि यह देखा जा रहा है कि ई-रिक्शा चलाने वाले चालकों के पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस होता है और न ही वे ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। इससे दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है। ट्रैफिक इंचार्ज हरजिंदर सिंह ने ई-रिक्शा चालकों के साथ विशेष मीटिंग करते हुए उन्हें सख्त हिदायतें दीं और 15 दिनों का समय दिया है। इस दौरान उन्हें अपने ई-रिक्शा की नंबर प्लेट लगवानी होगी और रिक्शे पर मोबाइल नंबर भी लिखवाना होगा।
साथ ही, ई-रिक्शा किराए पर देने वाले मालिकों को भी सख्त चेतावनी दी गई है कि वे बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति को ई-रिक्शा न चलाने दें। अगर ऐसा पाया गया, तो संबंधित ई-रिक्शा मालिक के खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए वही जिम्मेदार होगा।