Punjab : सुबह से 6 से रात 10 बजे तक नहीं कर सकते ये काम, लगा पूर्ण प्रतिबंध

Edited By Urmila,Updated: 05 Nov, 2025 04:02 PM

a complete ban was imposed from 6 am to 10 pm

यदि कोई व्यक्ति सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाऊडस्पीकर बजाना चाहता है, तो संबंधित उप-मंडल मैजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही बजा सकेगा।

मोगा (बिन्दा) : जिला मैजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त मोगा सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत मोगा में लाऊडस्पीकर, ऑर्केस्ट्रा और अन्य ध्वनि प्रदूषण उपकरणों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम-2000 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना ऐसे किसी भी उपकरण या ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उपकरण का उपयोग नहीं करेगा, जिसकी ध्वनि उसके क्षेत्र के बाहर सुनी जा सकती हो। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ऑर्केस्ट्रा बैंड, डी.जे. और लाऊडस्पीकर, एम्पलीफायर, ढोल, नगाड़े और किसी भी अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों (सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर) के बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

यदि कोई व्यक्ति सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाऊडस्पीकर बजाना चाहता है, तो संबंधित उप-मंडल मैजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही बजा सकेगा। किसी भी स्थान पर बजाए जाने वाले लाऊडस्पीकर, पब्लिक एड्रैस सिस्टम आदि की ध्वनि सीमा 10 डी.बी. (ए) और 75 डी.बी. (ए) (संबंधित स्थान के ध्वनि मानक के अनुसार) से अधिक नहीं होगी। यह आदेश सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। यह प्रतिबंध केवल रंग उत्पन्न करने वाले पटाखों पर लागू नहीं होगा।

प्रेशर हॉर्न/हूटर और अन्य ऐसे हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा जो अत्यधिक ध्वनि (निर्धारित सीमा से अधिक) उत्पन्न करते हैं। मैरिज पैलेसों में लगे लाउडस्पीकरों की ध्वनि मैरिज पैलेस से बाहर नहीं जानी चाहिए। यदि इसका उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित ऑर्केस्ट्रा, डी.जे. और मैरिज पैलेस आदि के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त ने कहा कि लाऊडस्पीकरों के कारण वृद्धों, बीमार लोगों और विद्यार्थियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। ध्वनि एवं प्रदूषण के कारण आम लोगों की मानसिकता और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के अलावा, लाऊडस्पीकरों के अनाधिकृत उपयोग से उत्पन्न होने वाले संभावित कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश 31 दिसम्बर, 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

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