Edited By Kalash,Updated: 30 Jul, 2025 06:07 PM

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार व डिप्टी कमिश्नर अंकुरजीत सिंह के दिशा-निर्देशों के अनुसार, टीम की मदद से आज नवांशहर में सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत संयुक्त रूप से स्कूली वाहनों की चेकिंग की गई और स्कूल बसों के चालकों को सुरक्षित...
नवांशहर (प्रभाकर): पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार व डिप्टी कमिश्नर अंकुरजीत सिंह के दिशा-निर्देशों के अनुसार, टीम की मदद से आज नवांशहर में सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत संयुक्त रूप से स्कूली वाहनों की चेकिंग की गई और स्कूल बसों के चालकों को सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की शर्तों के बारे में जानकारी दी गई।
चेकिंग के दौरान कैंब्रिज स्कूल, दोआबा सिख नैशनल स्कूल, के.सी. पब्लिक स्कूल, डॉ. आसानंद स्कूल, प्रकाश मॉडल स्कूल, टैगोर मॉडल स्कूल, शिवालिक पब्लिक स्कूल और आर.एम.बी. डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल आदि की बसों की चैकिंग की गई।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी कंचन अरोड़ा ने बताया कि बसों की चेकिंग का उद्देश्य सुरक्षित स्कूल वाहन नीति में निर्धारित शर्तों की समीक्षा करना है। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान लगभग 12 स्कूलों की कुल 20 स्कूल बसों के दस्तावेजों की जांच की गई और सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की शर्तों का उल्लंघन करने वाली सात स्कूल बसों के चालान भी काटे गए।
इस अवसर पर टीम ने स्कूल वाहन चालकों को स्पष्ट किया कि सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की शर्तों को पूरा न करने वाले वाहनों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला बाल संरक्षण कार्यालय द्वारा समय-समय पर स्कूल प्रधानाचार्यों व स्कूल वाहन चालकों को सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के बारे में जानकारी दी जा रही है जैसे सी.सी.टी.वी. कैमरे, खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल, प्राथमिक उपचार बॉक्स, महिला कंडक्टर, बस चालकों द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म पहनना, सीट बैल्ट पहनना, स्कूल बस में निर्धारित संख्या से अधिक बच्चों को न बैठाना आदि।
परिवहन विभाग अंकुश गोयल ने आम जनता से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों को स्कूल बसों में भेजने से पहले स्कूल बसों का निरीक्षण अवश्य करें। इस अवसर पर जिला शिक्षा विभाग से सुमित सोढ़ी, पुलिस विभाग से ट्रैफिक ए.एस.आई. कमलजीत सिंह, कांस्टेबल रविंदर कौर के साथ-साथ बाल संरक्षण इकाई से डाटा एंट्री ऑप्रेटर संतोष आदि उपस्थित थी।
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