स्कूटी सवार लड़की की मौत के जिम्मेदार ट्रक चालक को 2 साल की कैद व जुर्माना

Edited By Vaneet,Updated: 25 Jan, 2020 01:27 PM

truck driver responsible for death of scooty rider 2 years imprisonment

लुधियाना की स्थानीय राजवीर कौर की अदालत ने एक ट्रक चालक नरेश कुमार ...

लुधियाना(मेहरा): लुधियाना की स्थानीय राजवीर कौर की अदालत ने एक ट्रक चालक नरेश कुमार को लापरवाही के चलते हुई स्कूटी सवार लड़की की मौत के आरोप में आरोपी ट्रक चालक नरेश कुमार निवासी बिहार को 2 वर्ष की कैद व 2500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना पी.ए.यू. द्वारा 8 मार्च, 2014 को कुलजीत कौर निवासी इंदिरा कॉलोनी लुधियाना की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक घटना वाले दिन  वह स्कूटी पर सुबह सात बजे फिरोज गांधी मार्कीट की तरफ आ रही थी। जबकि उसके पीछे उसकी बहन कर्मजीत कौर बैठी हुई थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक जब पी.ए.य.ू के गेट के पास पहुंची तो रेड लाइट होने के चलते उसने स्कूटी रोक ली। इसी दौरान पीछे से आरोपी ट्रक चालक ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए उसके स्कूटी को टक्कर मार दी।

इससे उसकी बहन नीचे गिर गई और ट्रक के नीचे आ गई। सिर में चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अदालत में आरोपी ने अपने आप को बेकसूर बताते हुए कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अदालत ने शिकायतकर्ता की गवाही व सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद आरोपी ट्रक चालक को को सजा सुना दी।

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