Edited By Sunita sarangal,Updated: 08 May, 2023 03:20 PM

आदेश जारी करते जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस इलाके में किसी भी किस्म के फ्लाइंग ऑबजैक्ट को.....
मोहाली: जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने सुरक्षा और अमन-कानून स्थिति के मद्देनजर एस.बी.एस. अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट मोहाली और इसके साथ लगते 5 किलोमीटर के रेडियस एरिया को नो ड्रोन और नो फ्लाई जोन घोषित किया है। इसके साथ ही किसी भी किस्म के फ्लाइंग ऑबजैक्ट को उड़ाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है।
आदेश जारी करते जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस इलाके में किसी भी किस्म के फ्लाइंग ऑबजैक्ट को उड़ाने पर पूर्ण पाबंदी होगी और ये आदेश विमानन/रक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत उड़ानों पर लागू नहीं होगा। ये आदेश 8 मई, 2023 तक लागू रहेंगे।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here