Edited By Sunita sarangal,Updated: 14 May, 2026 03:12 PM

बढ़ते सड़क हादसों और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।
बरनाला(विवेक सिंधवानी, रवि) : बढ़ते सड़क हादसों और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जिला मजिस्ट्रेट बरनाला, हरप्रीत सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए जिले की सीमाओं के भीतर उन सभी वाहनों के चलने पर रोक लगा दी है जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
नए कानून के तहत सख्त कार्रवाई
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। आदेश के अनुसार जिले में ऐसे किसी भी वाहन का संचालन प्रतिबंधित होगा जो सड़क पर चलने के लिए तकनीकी रूप से अनफिट है या जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं।
क्यों लिया गया यह निर्णय?
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह बात सामने आई थी कि बरनाला की सड़कों पर बड़ी संख्या में ऐसे वाहन दौड़ रहे हैं जो न केवल सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा बने हुए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने इन वाहनों से होने वाले नुकसानों को स्पष्ट किया:
• सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि: अनफिट वाहनों के कारण अक्सर तकनीकी खराबी आती है, जो जानलेवा सड़क हादसों का मुख्य कारण बनती है।
• प्रदूषण का स्तर: पुराने और खराब इंजन वाले वाहन वायु और ध्वनि प्रदूषण के मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं।
• सार्वजनिक सुरक्षा: इन वाहनों के कारण आम जनता के जान-माल और स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो रहा है।
• कानून व्यवस्था: अवैध वाहनों के कारण अक्सर विवाद और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका बनी रहती है।
इन जगहों पर रहेगा प्रतिबंध
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके दायरे में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:
1. जिले की सभी मुख्य और संपर्क सड़कें।
2. प्राइवेट मार्केट और कमर्शियल हब।
3. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास और अन्य सभी सार्वजनिक स्थान।
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