Edited By Kamini,Updated: 12 Jun, 2026 12:27 PM

अगर कोई व्यक्ति अपना नंबर रजिस्टर करवाना चाहता है, तो उसे RTO ऑफिस जाना होगा, जहां नंबर रजिस्टर होने में तीन से चार दिन लगेंगे, क्योंकि पहले संबंधित क्लर्क डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई करेगा और फिर RTO उसे अप्रूव करेगा।
शेरपुर (अनीश): ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, जिसके तहत अब गाड़ी की RC से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और OTP नंबर डालने के बाद ही पॉल्यूशन चेक सेंटर से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी होगा।
इससे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने वालों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियों की RC से मोबाइल नंबर जुड़ा नहीं होता और कई लोगों के पुराने नंबर जुड़े होते हैं जो बंद हो चुके होते हैं, कई लोग RC अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवाते, जिससे पुराने मालिक का नंबर ही रजिस्टर्ड होता है। अगर कोई व्यक्ति अपना नंबर रजिस्टर करवाना चाहता है, तो उसे RTO ऑफिस जाना होगा, जहां नंबर रजिस्टर होने में तीन से चार दिन लगेंगे, क्योंकि पहले संबंधित क्लर्क डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई करेगा और फिर RTO उसे अप्रूव करेगा।
इससे लोगों पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर चालान कटने का खतरा बना रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर शहरों में चालान ऑनलाइन कट रहे हैं और RC में मालिक का नंबर अटैच न होने की वजह से चालान सही पते पर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से सरकार ने अब यह तरीका अपनाया है ताकि सभी गाड़ी चलाने वालों के सही नंबर RC में अटैच हो सकें।
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