पंचायती फरमान: दुकानदारों के लिए पास हुआ ये प्रस्ताव, नहीं मानने पर होगा जुर्माना

Edited By Vatika,Updated: 30 Dec, 2022 04:35 PM

this proposal passed for the shopkeepers

लोगों को इस अच्छे फैसले को मानने की अपील

फिरोजपुर  (कुमार): नशे का खात्मा करने के लिए जिला फिरोजपुर के गांव मनसूर देवा की पंचायत ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया है कि ग्राम पंचायत और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीयों द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार इस गांव की दुकानों पर 1 जनवरी से 2023 से तंबाकू, बीड़ी सिगरेट और जर्दा बिल्कुल नहीं बेचा जाएगा और ना ही इस गांव में कोई शराब का ठेका होगा   

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 ग्राम पंचायत की सरपंच शरणजीत कौर, नंबरदार सुखजिंदर सिंह ,श्री गुरुद्वारा कलगीधर साहिब के प्रधान जगजीत सिंह और अन्य लोगों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए इस फैसले में यह चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी दुकानदार इस फैसले की उल्लंघना करेगा तो उस दुकानदार को 10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और एक महीने के लिए उसे अपनी दुकान नहीं खोलने दी जाएगी। लिखती पास किए गए प्रस्ताव में बताया गया है कि गांव की सथ, बस स्टैंड ,स्कूल की सांझी जगह पर शराब सिगरेट शराब पीने वाले, चिट्ठा और स्मैक आदि पीने वाले व्यक्तियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांव के दुकानदारों और लोगों को इस अच्छे फैसले को मानने की अपील करते हुए कहा है कि अगर हम सबकी युवा पीढ़ी को नशे से बचाना है तो इस फैसले की दिल से  पालना की जाए।

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