Edited By Kamini,Updated: 13 Aug, 2022 04:54 PM
पंजाब सरकार द्वारा आज से 'एक विधायक एक पेंशन' कानून लागू कर दिया गया हैं।
चंडीगढ़: पंजाब सरकार द्वारा आज से 'एक विधायक एक पेंशन' कानून लागू कर दिया गया हैं। इसके तहत आज से एक विधायक को एक पेंशन ही मिलेगी। मान सरकार द्वारा पास किए गए बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार द्वार नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर दी है। जानकारी के अनुसार 100 से ज्यादा एक्स और मौजूदा विधायक पैंशन ले रहे थे।
आपको बता दें 3 विधायक 6 टर्म, 2 विधायक 5 टर्म, 12 विधायक 4 टर्म, 39 विधायक 3 टर्म, 56 विधायक 2 टर्म, 127 विधायक सिंगल टर्म में पेंशन ले रहे थे। इनमें लाल सिंह 6 बार, रजिन्दर कौर भट्ठल 6, सर्वण सिंह फिल्लौर 6, बलविंदर सिंह भूंदड़-5, रविइंद्र सिंह-5, आदेश प्रताप सिंह कैरों-4, रविंद्र सिंह भूंदड़-4, गुलजार सिंह रानीके -4, विधायक नीना मित्तल -4, रतन सिंह अजनाला-4, सुनील जाखड़-3, सुखदेव सिंह ढींडसा-4, रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा-4, अश्विनी सेखड़ी-3 और चुन्नी लाल भगत-3 बार विधायक रहे चुके हैं।
बता दें कि विधायक को एक कार्यकाल के लिए 75 हजार रुपए की पेंशन मिलती है। इसके बाद, आगे के हर एक कार्यकाल के लिए अलग 66 प्रतिशत पेंशन राशि मिलती थी। अब तक 250 से ज्यादा पूर्व विधायकों को पेंशन मिल रही थी। हालांकि इस कानून के बाद अब से एक विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन मिला करेगी। पंजाब में पूर्व विधायक चाहे 5 बार या 10 बार चुनाव जीता हो अब सिर्फ एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिलेगी।
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