पंजाब में देसी शराब के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं, विदेशी शराब के लिए कोटा लागू

Edited By Tania pathak,Updated: 02 Feb, 2021 12:00 PM

there is no increase in the price of country liquor in punjab

पंजाब में देसी शराब के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी...

चंडीगढ़ (अश्वनी): पंजाब में देसी शराब के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। सोमवार को मंत्रिमंडल ने पंजाब आबकारी नीति को मंजूरी देते हुए इसका ऐलान किया है। यह फैसला पंजाब में सस्ती अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाएगा। पंजाब सरकार के लिए प्रदेश में सस्ती अवैध शराब बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। पिछले वर्ष जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसीलिए सरकार ने इस बार देसी शराब पर टैक्स में विस्तार नहीं किया और उपभोक्ताओं के लिए बीते वर्ष की कीमतें ही कायम रखी हैं। 

आबकारी के राजस्व से 7002 करोड़ रुपए के अनुमानित लाभ का लक्ष्य निश्चित किया गया है, जो मौजूदा वर्ष के 5794 करोड़ रुपए की अपेक्षा 20 प्रतिशत अधिक है। समूचे तौर पर आबकारी नीति में रिटेल लाइसैंसियों को राहत देना और शराब कारोबार को बढ़ावा देने के पक्षों को रखा गया है।

राज्य सरकार ने नई डिस्टिलरियां, कारखाने या बॉटङ्क्षलग प्लांट स्थापित करने पर बंदिशें लगाने का फैसला किया गया है। यह भी तय किया गया है कि मौजूदा वर्ष में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए कोई नया लैटर ऑफ इंटैंट न जारी किया जाए। सरकार ने बॉटङ्क्षलग प्लांट लगाने के लिए जारी लैटर ऑफ इंटैंटस को 31 मार्च, 2023 तक अपने प्रोजैक्ट पूरे करना लाजिमी कर दिया है। ईथानोल उत्पादकों और कृषि उपजों के उचित इस्तेमाल करने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए एक नया लाइसैंस (ई-2) शुरू किया गया है, ताकि नाममात्र फीस के साथ ईथानोल आधारित डिस्टीलेशन प्लांट स्थापित किया जा सके। 

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस नीति का मकसद मौजूदा ठेकों का नवीनीकरण करना है, बशर्ते कि लाइसैंसियों द्वारा अतिरिक्त शराब उठाई जाए, जिससे 2020-21 के दौरान राजस्व में 12 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि यकीनी बनेगी। मौजूदा वर्ष का राजस्व 5794 करोड़ रुपए रहने  की उम्मीद है, जोकि बीते वर्ष के 5027 करोड़ रुपए की अपेक्षा 15 प्रतिशत अधिक है। 

नगर निगम क्षेत्रों में विदेशी शराब के लिए कोटा
पॉलिसी में नई पहल के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्रों और ‘ए’ श्रेणी की नगर कौंसिलों में विदेशी शराब के लिए कोटा लागू किया गया है। एल-1 (आयात)/एल-1बी बी लाइसैंसियों को पंजाब में ही स्थित कस्टम बांडिड वेयर हाऊसों से ही आई.एफ.एल. खरीदनी पड़ेगी।

होटल-रेस्तरां की लाइसैंस फीस में 30 फीसदी कटौती
न सिर्फ होटलों और रैस्टोरैंटों के बार में सालाना निर्धारित लाइसैंस फीस 30 प्रतिशत तक घटाई गई है, बल्कि शराब का उपभोग करने (मूल्यांकन की फीस) पर लागू फीस भी घटा दी गई है। मैरिज पैलेसों की सालाना लाइसैंस फीस भी 20 प्रतिशत तक घटा दी गई है। ‘ऑप्रेशन रैड रोज’ की कामयाबी के मद्देनजर विभाग की तरफ से इस ऑप्रेशन के अंतर्गत इन्फोर्समैंट गतिविधियों को जारी रखने का संकल्प किया गया है। 

 

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