हाईकोर्ट ने पंजाब के DSP सहित 5 पुलिस कर्मियों को सुनाई सख्त सजा, जानें पूरा मामला

Edited By Kamini,Updated: 07 Sep, 2024 06:03 PM

the high court has given strict punishment to 5 police personnel

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई दौरान डीसएपी सहित 5 पुलिस कर्मियों को एक मामले को लेकर फैसला सुनाया है।

पंजाब डेस्क : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 2 पुलिस कर्मियों को आजीवन कारावास और डीएसपी व 2 अन्य को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने 1995 में पुलिस हिरासत में मौत के मामले में सुनवाई करते हुए डीएसपी गुरसेवक सिंह और 4 अन्य पुलिसकर्मियों को हत्या का दोषी करार दिया है। इस दौरान  2 पुलिस कर्मियों को आजीवन कारावास और डीएसपी व 2 अन्य को 12 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है। 

बता दें कि 14 नवंबर 1995 को रेलवे पुलिस, संगरूर द्वारा गमदूर सिंह और बघेल सिंह को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद 9 दिनों की हिरासत में रहने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इस दौरान गमदूर को चोटों के कारण हालत बिगड़ती देख चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती करवाया गया। इलाज दौरान गमदूर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गमदूर को हिरासत के दौरान कांस्टेबल कृपाल सिंह ने डंडों से बुरी तरह पीटा था, जिससे उसकी पसलियां बुरी तरह टूट गई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान गमदूर के साथ हिरासत में लिए बघेल ने गवाही दी। बघेल ने बताया कि डीएसपी गुरसेवक सिंह ने उसे गवाही न देने की धमकी दी है। उसने कोर्ट से सुरक्षा की मांग की है। इसी के चले कोर्ट ने उक्त आदेश जारी किए हैं।  

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