आतंकी जाकिर मूसा के लिए काम करते थे मकसूदां थाने पर हमले के चारों आरोपी

Edited By swetha,Updated: 08 Apr, 2019 08:33 AM

terrorist zakir muse

जिन 4 आतंकियों को जालंधर स्थित मकसूदां थाने में हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ नैशनल इन्वैस्टीगेशन एजैंसी (एन.आई.ए.) ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है।

मोहाली(कुलदीप): जिन 4 आतंकियों को जालंधर स्थित मकसूदां थाने में हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ नैशनल इन्वैस्टीगेशन एजैंसी (एन.आई.ए.) ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चारों को कश्मीरी आतंकी जाकिर मूसा गाइड करता था। उसके इशारे पर ये युवक जान तक देने को तैयार थे। चारों के खिलाफ देश के विरुद्ध साजिश रचने सहित कई अन्य धाराओं के तहत मुकद्दमा चलेगा। 

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सूत्रों के अनुसार चारों आतंकी पढ़े-लिखे हैं, जिन्हें भारत के प्रति इतना भड़काया गया कि वे आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो गए। एन.आई.ए. ने चारों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 120बी, 121ए, 122, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट की धारा 18, 18बी, 20, आर्म्स एक्ट व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत चालान पेश किया है। 

कश्मीर के आतंकी संगठन ‘अंसार गजावत उल हिंद’ के थे मैंबर 
एन.आई.ए. के सूत्रों का कहना है कि सभी आरोपी कश्मीर के आतंकी संगठन ‘अंसार गजावत उल हिंद’ के मैंबर थे जो कि अलगाववाद तथा इस्लामिक विचारधारा के तहत काम करता है। उस संगठन को अवंतीपोरा के नूरपुरा क्षेत्र का रहने वाला जाकिर राशिद भट्ट उर्फ जाकिर मूसा चलाता है। आरोपियों से बरामद हथियार व असला भी जाकिर मूसा के कहने पर लाया गया था। इन हथियारों से उन्होंने कुछ चुनिंदा जगहों पर आतंकी हमले करने थे।

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जालंधर व मोहाली से किए थे गिरफ्तार
यह गिरोह जालंधर पुलिस ने 10 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपियों में जाहिद गुलजार, यासिर रफीक और इंद्रीश शाह शामिल थे। पुलिस ने उन्हें सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीच्यूट्स शाहपुर के होस्टल से गिरफ्तार किया था। इनमें से जाहिद गुलजार और यासिर रफीक सिटी कालेज में जबकि मोहम्मद इंद्रीश सेंट सोल्जर कालेज जालंधर में शिक्षा हासिल करता था। आरोपियों से की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने यूनिवर्सल कालेज लालड़ू (मोहाली) में पढ़ने वाले सोहेल अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया था। 

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ए.के. 56 सहित मिले थे कई हथियार 
पुलिस द्वारा आरोपी जाहिद गुलजार, यासिर रफीक भट्ट तथा मुहम्मद इंद्रीश शाह को सीटी गु्रप ऑफ इंस्टीच्यूट्स के होस्टल के कमरे से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन सदर जालंधर में गत वर्ष 2018 में एफ.आई.आर. नंबर 166 दर्ज की थी। पुलिस ने उनके कब्जे में से 1 ए.के.-56 राइफल, 2 मैगजीन (प्रत्येक मैगजीन में 27 जिंदा कारतूस), एक पिस्तौल (.30 बोर), 2 मैगजीन, 31 जिंदा कारतूस तथा 1 किलोग्राम विस्फोटक पाऊडर बरामद किया था। पुलिस ने केस की जांच नैशनल इन्वैस्टीगेशन एजैंसी को सौंप दी थी। अब एजैंसी ने अदालत में चालान पेश कर दिया है।

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