Edited By Kamini,Updated: 12 Oct, 2026 03:00 PM

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम आदेश दिया।
पंजाब डेस्क: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम आदेश दिया। कोर्ट ने मामले में CBI की ओर से दर्ज FIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन घुम्मन की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच जारी रहेगी और इस संबंध में CBI को नोटिस जारी किया गया है।
आपको बता दें कि, यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्देश दिया गया था। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
ट्रांसफर-पोस्टिंग और नीतिगत फैसलों में दखल के आरोप
राजबीर सिंह घुम्मन समेत अन्य लोगों पर आरोप है कि वे मुख्यमंत्री कार्यालय में ट्रांसफर-पोस्टिंग और नीतिगत मामलों में कथित तौर पर दखल देकर भ्रष्टाचार में शामिल थे। इन आरोपों की जांच के लिए हाईकोर्ट ने CBI को जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद CBI ने घुम्मन और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। जांच एजेंसी ने चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस सहित कई ठिकानों पर तलाशी अभियान भी चलाया था।
हाईकोर्ट ने मांगी थी 2 महीने में स्टेटस रिपोर्ट
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने CBI को 2 महीने के भीतर जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। पंजाब सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और FIR रद्द करने के साथ-साथ CBI जांच पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया। अदालत के आदेश के अनुसार, फिलहाल घुम्मन की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन CBI अपनी जांच जारी रख सकेगी।
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