Edited By Subhash Kapoor,Updated: 09 Oct, 2026 06:57 PM

पंजाब में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए जारी सरकारी फंड में कथित गड़बड़ी के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को अंतरिम राहत दी है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व OSD संदीप सिंह संधू भी शामिल हैं।
पंजाब डैस्क : पंजाब में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए जारी सरकारी फंड में कथित गड़बड़ी के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को अंतरिम राहत दी है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व OSD संदीप सिंह संधू भी शामिल हैं। अदालत ने तीनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
यह मामला लुधियाना के सिधवां बेट ब्लॉक के गांवों में वर्ष 2021-22 के दौरान स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए जारी करीब 65 लाख रुपये के सरकारी फंड से जुड़ा है। इस मामले में गबन और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। और जब पंजाब में वर्ष 2022 में सरकार बदली तो विजिलेंस ब्यूरो ने इस मामले में FIR दर्ज की थी। बाद में जांच के दौरान इसमें धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराएं भी जोड़ी गईं।
तीनों आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर राहत की मांग की थी। जस्टिस संजय वशिष्ठ ने याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी किए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर 2026 को होगी। हाईकोर्ट का यह आदेश अंतरिम राहत है, मामले में आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं।