Edited By Kamini,Updated: 08 Jun, 2026 05:11 PM

आदेशों में आगे कहा गया है कि नगर कौंसिल गुरदासपुर, दीनानगर तथा कादियां के चुनाव 13/06/2026 (शनिवार) को होने जा रहे हैं।
गुरदासपुर (हरजिंदर गोराया/विनोद): गुरदासपुर में सख्त पाबंदियों के आदेश जारी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, गुरसिमरन सिंह ढिल्लों, एडिशनल जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गुरदासपुर ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नगर कौंसिल गुरदासपुर, नगर परिषद दीनानगर तथा कादियां की सीमाओं के अंदर सभी तरह के हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ और तेजदार हथियार, जिसमें टकुवा भाले, त्रिशूल वगैरह शामिल हैं, लेकर चलने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में आगे कहा गया है कि नगर कौंसिल गुरदासपुर, दीनानगर तथा कादियां के चुनाव 13/06/2026 (शनिवार) को होने जा रहे हैं। इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित नगर कौंसिलों की सीमा के अंदर हथियार ले जाने पर रोक लगाने के लिए लिखा गया है। यह आदेश आर्मी के जवानों, पैरा मिलिट्री फोर्स, बर्दी में पुलिस के जवानों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 16.06.26 तक लागू रहेगा।
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