Jalandhar : 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर लगी पाबंदी, करना होगा इन नियमों का पालन

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 11 Oct, 2024 09:04 PM

section 163 implemented in jalandhar

पंचायती चुनावों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत अब किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे।

जालंधर : पंचायती चुनावों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत अब किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। दरअसल 15 अक्तूबर को होने जा रहे पंचायती चुनावों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने अगले 3 दिन के लिए जालंधर में नया कानून लागू कर दिया है, जिसके तहत किसी भी जगह पर 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। यह फैसला चुनावों में शांति की बहाली के मद्देनजर लिया गया है।

आदेशों के मुताबिक 13 अक्तूबर शाम 4 बजे से लेकर 15 अक्तूबर रात 10 बजे तक 4 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। हालांकि चुनाव प्रचार के लिए 4 व्यक्ति कैंपेन कर सकते हैं। साथ ही जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि जो लोग जिले के बाहर के हैं, चाहे वह नेता हो या कोई राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी, सभी को 13 अक्तूबर शाम 4 बजे से से पहले निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा। 

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!