लुटेरों को मोबाइल छीनना पड़ा महंगा, अदालत ने सुनाया यह फैसला

Edited By Urmila,Updated: 19 Jul, 2022 03:54 PM

robbers cost money snatching mobile the court pronounced this decision

एडिशनल सेशन जज अमरिंदर पाल सिंह की अदालत ने दीपांशू राय उर्फ गोलू वासी चंदन नगर, राहुल कुमार व अरुण कुमार निवासी चंदन गनर को कैद की सजा सुनाई है।

लुधियाना (मेहरा): एडिशनल सेशन जज अमरिंदर पाल सिंह की अदालत ने दीपांशू राय उर्फ गोलू वासी चंदन नगर, राहुल कुमार व अरुण कुमार निवासी चंदन गनर को 5-5 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में थाना सलेम टाबरी की पुलिस ने शिकायतकर्ता रॉबिन कुमार की शिकायत पर 16 मई 2019 को मामला दर्ज किया था।

शिकायतकर्ता के अनुसार जब वह दाना मंडी के पास अपने मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहा था तो तीनों आरोपी उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने पहले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था लेकिन बाद में पुलिस द्वारा इस मामले में तीनों आरोपियों को नामजद कर दिया गया। कोर्ट में आरोपियों ने दलील देते हुए कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है परंतु अदालत ने शिकायतकर्ता की गवाही और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों को दोषी पाए जाने के बाद उक्त सजा सुनाई। 

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