Edited By Kalash,Updated: 13 Dec, 2025 05:58 PM

चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न करवाने हेतु कड़े आदेश जारी किए हैं।
बरनाला (विवेक सिंधवानी, रवि): जिला मैजिस्ट्रेट बरनाला टी. बैनिथ, आई.ए.एस. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पंजाब राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑप्रेटिंग प्रोसीजर के अनुसार जिला परिषद और पंचायत समिति के आम चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न करवाने हेतु कड़े आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार, चुनाव वाले दिन, 14 दिसम्बर 2025, जिला बरनाला के सभी मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी उम्मीदवार या उसके समर्थक द्वारा प्रचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा मतदान केंद्र के आसपास शोर-शराबा या उत्पात मचाने की अनुमति नहीं होगी।
इस दायरे में सेल्युलर फोन, कॉर्डलैस फोन, वायरलैस सैट, लाऊडस्पीकर, मैगाफोन आदि का उपयोग निषिद्ध रहेगा। आदेशों के अनुसार, चुनाव ड्यूटी पर तैनात ऑब्जर्वर, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस कर्मी, सुरक्षा कर्मचारियों और मतदान/गणना से जुड़े सरकारी कर्मचारी इन नियमों से मुक्त रहेंगे। प्रचार से संबंधित किसी भी प्रकार का पोस्टर या बैनर भी 200 मीटर के दायरे में नहीं लगाया जाएगा, और कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार अपने मतदान केंद्र के पास टैंट या अन्य व्यवस्था नहीं लगाएगा।
इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति, जिला चुनाव अधिकारी, जिला परिषद/पंचायत समिति हलके के रिटर्निंग अधिकारी या पंजाब राज्य चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अलावा, मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में अपना निजी वाहन नहीं ले जाएगा। इन पाबंदियों का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराना है।
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