पंजाब में Rape पीड़िता को मिला इंसाफ, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Edited By Vatika,Updated: 28 Sep, 2024 03:29 PM

rape case

मिस बलजिंदर सिद्धू जज स्पेशल जज ने एक नाबालिग बच्ची से हुए दुष्कर्म के मामले

गुरदासपुर(विनोद): मिस बलजिंदर सिद्धू जज स्पेशल जज ने एक नाबालिग बच्ची से हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की कैद तथा 5 लाख रूपये जुर्माना का आदेश सुनाया। जुर्माना राशि पीडि़त लडक़ी को मिलेगी।

जानकारी के अनुसार गत वर्ष धारीवाल पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग लडक़ी से दुष्कर्म करने संकंधी धारा 363,366,328,376 तथा पोक्सो एक्ट में निशान सिंह पुत्र मुख्तियार सिंह के विरूद्व केस दर्ज किया गया था। इस केस सरकारी वकील हरदीप कुमार द्वाा पेश सबूतों,गवाहों तथा दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। नाबालिग को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपये का भुगतान करनें का भी आदेश सुनाया गया।

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!