Edited By Kalash,Updated: 04 May, 2026 01:53 PM

राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास को लैंड सीलिंग एक्ट से छूट मिल गई है।
बाबा बकाला साहिब (राकेश): राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास को लैंड सीलिंग एक्ट से छूट मिल गई है। भारत के राष्ट्रपति ने बकायदा बिल पास कर इसकी मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब सभी धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाएं 30 एकड़ तक जमीन अपने नाम ट्रांसफर करवा सकती हैं जबकि पहले समय दौरान कोई भी संस्था या निजी तौर पर हिमाचल प्रदेश में जमीन को निजी नाम पर ट्रांसफर नहीं करवा सकता था।
हमीरपुर के भोटा शहर में चल रहे एक नामी चैरीटेबल अस्पताल को भी बड़ी राहत मिली है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद अब 30 एकड़ तक जमीन अपने नाम करवा सकेगा। यह अस्पताल राधा स्वामी डेरा ब्यास से जुड़ा हुआ है जोकि भोटा शहर में स्थित है। मांग की गई थी कि इस अस्पताल को महाराज जगत सिंह सेवा सोसायटी के नाम किया जाए ताकि इस अस्पताल का प्रबंध और भी बेहतर ढंग से चलाया जा सके लेकिन लैंड सीलिंग एक्ट 1972 के तहत यह संभव नहीं था। केवल अस्पताल की सेवाओं को बहाल रखा जा सकता था लेकिन इसे किसी सोसायटी के नाम करने का कोई कानून नहीं था।
इसी कारण अस्पताल की जमीन सोसायटी के नाम नहीं हो पा रही थी। यह भी पता चला है कि यदि अस्पताल को ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं मिलती तो स्वास्थ्य सेवाएं खत्म भी की जा सकती थीं जिससे हजारों लोग सुविधाओं से वंचित हो सकते थे लेकिन अब राष्ट्रपति द्वारा एक्ट में संशोधन कर दी गई मंजूरी के बाद जहां डेरा राधा स्वामी ब्यास के अनुयायियों में खुशी की लहर है।
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