पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा CBI को झटका, बेअदबी केसों का सारा रिकॉर्ड पंजाब पुलिस को सौंपे

Edited By Mohit,Updated: 04 Jan, 2021 06:23 PM

punjab haryana high court cbi

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सी.बी.आई. को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सी.बी.आई. से कहा कि..........

चंडीगढ़ः पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सी.बी.आई. को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सी.बी.आई. से कहा कि एक महीने के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी से जुड़े केसों का सारा रिकॉर्ड पंजाब पुलिस के सुपुर्द करे। बता दें कि अब तक दोनों एजेंसियां अपने-अपने स्तर पर जांच कर रही थीं।

इस मुद्दे पर कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि सी.बी.आई. ने अदालतों की बात सुनी और केस की फाइलें वापिस राज्य को सौंप दीं, ताकि अपराधियों को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 2 साल से अधिक समय से सी.बी.आई. से लड़ रही है, लेकिन एजेंसी इस समय में अदालतों के विभिन्न निर्देशों और आदेशों को मानने में विफल रही है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय एजेंसी को न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने सुखजिंदर की याचिका को खारिज कर दिया और सी.बी.आई. को सभी दस्तावेज और सामग्री पंजाब पुलिस को सौंपने के लिए कहा है। इसके साथ ही पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि वह सी.बी.आई. द्वारा सौंपी गई सामग्री पर विचार करें और मुकद्दमे को अदालत में विचार के लिए चालान दाखिल करे। जजों ने आगे कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट आरोपी को नोटिस दे सकती है, तो उसे सहीं माना जाएगा।

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