Edited By swetha,Updated: 01 Sep, 2019 02:47 PM
लाइब्रेरी को तोड़कर उसकी जगह कांग्रेस कार्यालय खोलने पर बठिंडा अदालत ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी,पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ सहित 12 के खिलाफ सम्मन जारी कर 6 सितम्बर को पेश होने के आदेश जारी किए है।
बठिंडा(परमिंद्र):लाइब्रेरी को तोड़कर उसकी जगह कांग्रेस कार्यालय खोलने पर बठिंडा अदालत ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी,पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ सहित 12 के खिलाफ सम्मन जारी कर 6 सितम्बर को पेश होने के आदेश जारी किए है।
जानकारी के अनुसार बठिंडा के सिविल लाइन क्लब में बनी गुरु नानक हाल एंड लाइब्रेरी को हटाकर वहां पर अवैध तौर पर कांग्रेस का जोन दफ्तर बना दिया गया। इसी के खिलाफ बठिंडा के जगजीत सिंह धालीवाल और शिवदेव सिंह ने याचिका दायर कर इंसाफ की मांग की थी। इसी मामले में अदालत ने उक्त सम्मन जारी किए हैं।असल मे ये मामला 2 गुटों में गुरु नानक क्लब पर कब्जे को लेकर गर्माया हुआ है। विरोधी गुट का आरोप है कि कांग्रेस ने जबरन क्लब पर कब्जा कर कार्यकारिणी गठित कर दी है। इसी लिए उन्होंने अदालत में मामला दायर करके कांग्रेस पर क्लब में दफ्तर बनाने के आरोप लगाए हैं।