Edited By Sunita sarangal,Updated: 05 Jun, 2026 04:08 PM

जिला मैजिस्ट्रेट नवजोत कौर ने कहा कि भारत में सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मिलिट्री रंग की वर्दी पहनी जाती है।
मानसा(संदीप मित्तल): जिला मैजिस्ट्रेट नवजोत कौर ने जिले की सीमाओं के भीतर आम लोगों द्वारा मिलिट्री रंग की वर्दी और वाहनों की खरीद, बिक्री तथा उपयोग और ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाले उपकरणों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला मैजिस्ट्रेट नवजोत कौर ने कहा कि भारत में सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मिलिट्री रंग की वर्दी पहनी जाती है। साथ ही मिलिट्री रंग के वाहनों, जैसे जीप, मोटरसाइकिल, ट्रक आदि का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ शरारती तत्वों द्वारा मिलिट्री रंग की वर्दियों और वाहनों का दुरुपयोग कर देश में शांति एवं कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न की जाती है, जिससे मानव जीवन को भी खतरा पैदा होता है।
उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास हो गया है कि इसके दुष्प्रभावों को रोकने के लिए आम लोगों द्वारा मिलिट्री रंग की वर्दी और वाहनों के उपयोग तथा उनकी बिक्री पर तत्काल रोक लगाना आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने जिले में अनधिकृत ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए।
जिला मैजिस्ट्रेट ने आगे कहा कि मैरिज पैलेसों, धार्मिक स्थलों तथा आम जनता द्वारा सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान लाउडस्पीकर, ऑर्केस्ट्रा तथा ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाले अन्य उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आम लोगों, मानसिक रोगियों और बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। पूर्व अनुमति बिना लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकता है।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जिस भी मैरिज पैलेस, होटल, रेस्तरां या आम व्यक्ति को लाउडस्पीकर लगाना होगा, उसे संबंधित उपमंडल मैजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) से अलग से अनुमति प्राप्त करनी होगी। हालांकि इस अनुमति का अर्थ किसी भी प्रकार से आम जनता की शांति भंग करना नहीं होगा। इसलिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर अथवा अन्य ध्वनि उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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