Edited By Sunita sarangal,Updated: 27 May, 2026 05:55 PM

जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए
मोगा(बिन्दा): जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा में उन लिंक सडक़ों पर, जहां स्कूल स्थित हैं, स्कूलों के सुबह लगने के समय सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक तथा छुट्टी के समय दोपहर 1 बजे से दोपहर 3 बजे तक टिप्परों के गुजरने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
सागर सेतिया ने बताया कि पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार स्कूलों की छुट्टी के समय टिप्परों के कारण किसी भी अप्रिय घटना से बच्चों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 26 जुलाई तक लागू रहेगा।
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