Edited By Subhash Kapoor,Updated: 25 May, 2026 09:13 PM

पंजाब में कल यानी 26 मई को कोर्ट का कामकाज पूरी तरह से बंद रहेगा। बताया जा रहा है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए पंजाब राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों में 26 मई 2026 (मंगलवार) को सामान्य अवकाश घोषित किया...
लुधियाना (मेहरा) : पंजाब में कल यानी 26 मई को कोर्ट का कामकाज पूरी तरह से बंद रहेगा। बताया जा रहा है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए पंजाब राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों में 26 मई 2026 (मंगलवार) को सामान्य अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के आम चुनाव-2026 के मद्देनज़र घोषित किया गया है। हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह आदेश पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 90 दिनांक 22 मई 2026 में आंशिक संशोधन करते हुए जारी किया गया है। अधिसूचना माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार जारी की गई।
इस संबंध में पंजाब, हरियाणा एवं यूटी चंडीगढ़ के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश भेज दिए गए हैं। साथ ही अधिसूचना की प्रतियां विभिन्न सरकारी विभागों, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन तथा समाचार पत्रों को भी भेजी गई हैं ताकि आम जनता को इसकी जानकारी मिल सके। हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रमुख समाचार पत्रों से भी अपील की है कि वे इस अधिसूचना को तत्काल प्रकाशित करें, जिससे वादकारियों एवं आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।