Edited By Vatika,Updated: 15 May, 2026 12:17 PM

एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड आर्गेनाईजेशन (ई.पी.एफ.ओ) ने सभी पेंशन धारकों से जल्द अपना
लुधियाना: एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड आर्गेनाईजेशन (ई.पी.एफ.ओ) ने सभी पेंशन धारकों से जल्द अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि हर वर्ष जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य होता है। प्रमाण पत्र जमा न होने की स्थिति में पेंशन अपने आप बंद हो जाती है।
पेंशन लेने में परेशानी और देरी का करना पड़ता है सामना
ई.पी.एफ.ओ. ने यह भी कहा कि कई मामलों में पेंशनर की मृत्यु के बाद परिवार की ओर से समय पर सूचना नहीं दी जाती, जिससे विधवा या परिवार के अन्य सदस्यों को पेंशन लेने में परेशानी और देरी का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ बताया कि अब पेंशनर घर बैठे मोबाइल फोन के जरिए भी आधार फेस रिकॉग्निशन तकनीक से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से “ आधार फेस आर.डी ” और “जीवन प्रमाण ” ऐप डाउनलोड करनी होगी।
विभाग के अनुसार, जीवन प्रमाण पत्र साल में कभी भी जमा करवाया जा सकता है और यह जमा होने की तारीख से एक वर्ष तक मान्य रहता है। ई.पी.एफ.ओ. कार्यालय ने सभी पेंशनरों से अपील की है कि जिन्होंने अभी तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया है, वे तुरंत यह प्रक्रिया पूरी करें। साथ ही परिवार के सदस्य पेंशनर की मृत्यु होने पर इसकी जानकारी तुरंत संबंधित ई.पी.एफ.ओ. कार्यालय को दें। पेंशनर कार्यालय में कार्य समय के दौरान भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।