Punjab: सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को Suspend करने का आदेश जारी, जानें क्यों हुई कार्रवाई

Edited By Kamini,Updated: 22 Jan, 2026 07:10 PM

order issued suspending the principal

पंजाब में एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।

अमृतसर: पंजाब में एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। अनुसूचित जाति आयोग पंजाब के निर्देशों पर मुरादपुरा स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल रेखा महाजन को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई एक शिक्षक के खिलाफ कथित तौर पर जातिसूचक भाषा के प्रयोग के मामले में की गई है।

जानकारी के अनुसार, स्कूल में कार्यरत डीपीई शिक्षक जोरइंदर सिंह ने प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। जांच रिपोर्ट में प्रिंसिपल रेखा महाजन को दोषी ठहराया गया, जिसके आधार पर निलंबन की कार्रवाई अमल में लाई गई।

इस मामले को लेकर अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि आयोग की अदालत में इस प्रकरण की दो बार सुनवाई हो चुकी है। प्रारंभिक जांच में ही आरोप सही पाए गए थे, जबकि विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित प्रिंसिपल पहले भी ऐसे मामलों में संलिप्त रही हैं। उन्होंने कहा कि अब मामले में विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा। आयोग ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। फिलहाल इस प्रकरण में आगे की सुनवाई जारी रहेगी और दोष सिद्ध होने पर और कड़ी कार्रवाई किए जाने के संकेत दिए गए हैं।

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