Edited By Tania pathak,Updated: 19 Feb, 2021 12:20 PM

स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (एस.टी.सी.) पंजाब द्वारा समूह आर.टी.एज. व एस.डी.एमस. को पत्र जारी करके...
पटियाला (राजेश पंजौला, इंद्रजीत): स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (एस.टी.सी.) पंजाब द्वारा समूह आर.टी.एज. व एस.डी.एमस. को पत्र जारी करके भारत सरकार के मोबाइल एप एमपरिवाहन व डीजीलाकर में वाहनों के दस्तावेजों को चैकिंग के दौरान वैलिड माने जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार पहले मोबाइल एप पर वाहन दस्तावेजों को चैकिंग के दौरान वैलिड नहीं माना जा रहा था। एस.टी.सी. के इन निर्देशों के साथ आम जनता को राहत मिलेगी। किसी भी वाहन चालक के पास चैकिंग दौरान वाहन के असल दस्तावेज न होने की सूरत में भारी जुर्माना वसूल किया जा रहा था। आर.टी.ए. दफ्तरों में ट्रैफिक चालानों का भुगतान किया जाता है। पिछले काफी समय से चालानों के भारी जुर्मानों के कारण जनता को परेशानियों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था।
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