पंजाब में वाहन चालक हो जाएं सावधान, धड़ाधड़ हो रहे चालान

Edited By Kalash,Updated: 22 Jul, 2026 01:52 PM

vehicle driver challan

रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओर से सभी वाहन चालकों को निर्देश दिए गए कि वे अपने वाहन के सभी दस्तावेज (पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसैंस, वैध बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र, परमिट, टैक्स आदि) रखें।

पटियाला/सनौर (मनदीप जोसन): स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, पंजाब, चंडीगढ़ के दिशा-निर्देशों के अनुसार सचिव, आर.टी.ए. द्वारा 21 जुलाई को विशेष चैकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान सड़क पर चल रहे वाहनों की जांच की गई तथा मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 28 चालान किए गए, जिनकी कुल राशि 7,82,500 रुपए बनती है।
सचिव, आर.टी.ए./आर.टी.ओ. का कार्यभार संभालने की तिथि 23.02.2026 से 21.07.2026 तक कुल 2,97,00,111 रुपए के 939 चालान किए गए।

रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओर से सभी वाहन चालकों को निर्देश दिए गए कि वे अपने वाहन के सभी दस्तावेज (पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसैंस, वैध बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र, परमिट, टैक्स आदि) अद्यतन रखें। बिना दस्तावेजों तथा मोटर वाहन नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनती कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। सभी स्कूल बस चालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें तथा अपनी बस से संबंधित सभी दस्तावेज (पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वैध बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र, परमिट, टैक्स आदि) रखें।

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