Edited By Subhash Kapoor,Updated: 02 Jan, 2026 05:42 PM

जिला मैजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए मोगा शहर के मेन बाजार में सुबह 8 से शाम 8 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री करने पर पाबंदी लगाई है।
मोगा (गोपी राऊके, कशिश) : जिला मैजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए मोगा शहर के मेन बाजार में सुबह 8 से शाम 8 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री करने पर पाबंदी लगाई है।
यह वाहन इस समय जी.टी. रोड द्वारा वाया गांधी रोड से रेलवे रोड/प्रताप रोड, चैंबर रोड, स्टेडियम रोड के सामने गली नंबर 9 द्वारा देव होटल चौक तक जाया करेंगे। जिला मैजिस्ट्रेट सागर सेतिया ने बताया कि मोगा शहर के मेन बाजार (लाइटों वाला चौक से देव होटल) तक भारी वाहनों की सुबह 8 से शाम 8 बजे तक एंट्री होने से बाजार में भीड़ बढ़ जाती है तथा यातायात में रुकावट पेश आती है। इससे आम पब्लिक में वाहन एक-दूसरे से आगे निकलने के कारण तकरार पैदा होने की संभावना बन जाती है, इस कारण लड़ाई-झगड़ा भी हो सकता है। उक्त को मुख्य रखते हुए यह पाबंदी आदेश जारी किए गए हैं।
इसके अलावा जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जिले में साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्राली, रेहड़ी तथा अन्य गाड़ी जिसके आगे-पीछे लाइटें नहीं हैं, लाल रंग के रिफ्लैक्टर या कोई आई गिलास या चमकदार टेप फिट करवाए बिना चलाने पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि रिफ्लैक्टर आदि न लगा होने के कारण आगे से तेज लाइटों वाला व्हीकल आने पर ऐसे व्हीकल दिखाई नहीं देते तथा दुर्घटना का कारण बनते हैं। इससे जहां माली तथा जानी नुकसान होते हैं, वहीं कई बार आम जनता में अशांति का खतरा पैदा होने की भी संभावना बनी रहती है। उक्त दोनों आदेश 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेंगे तथा इन आदेशों की उल्लंघना करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।