Edited By Vatika,Updated: 30 Apr, 2025 11:43 AM

अधिभार जुर्माना सहित वॉटर बिल का भुगतान करने में विफल रहता है
चंडीगढ़ः नगर निगम पानी के बिल पर 10 प्रतिशत कम्पाऊंड सरचार्ज लगाने जा रहा है। बुधवार को निगम सदन की बैठक में सप्लीमैंट्री एजैंडा चर्चा और मंजूरी के लिए लाया जा रहा है।
प्रस्ताव में कहा गया है कि समय-समय पर संशोधित वर्तमान वॉटर सप्लई बॉयलाज 2011 के अनुसार उस अवधि के जल बिल के विलंबित भुगतान के लिए उपभोक्ताओं पर जल बिल में सरचार्ज के रूप में जुर्माना लगाया जाता है। प्रस्ताव में जिक्र किया गया है कि विलंबित भुगतान के लिए अगले बिल में वही सरचार्ज जोड़ा जाता है। हालांकि लगातार भुगतान न करने के कारण कुछ उपभोक्ताओं द्वारा अवैतनिक वॉटर बिल/ जुर्माने पर कम्राऊंड सरचार्ज का कोई प्रावधान नहीं है।
इसलिए यह प्रस्तावित किया गया है कि धारा 13 ए (1) में वर्तमान प्रावधान को प्रतिस्थापित किया जा सकता है. ताकि कम्पाऊंड सरचार्ज जुर्माना/ ब्याज लगाया जा सके। उपभोक्ता बकाया और अधिभार जुर्माना सहित वॉटर बिल का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे इस प्रकार जुर्माना देना होगा। इसमें 10 प्रतिशत कुछ राशि का वॉटर चार्ज मिलाकर सरचार्ज शामिल होगा।