Edited By Kamini,Updated: 05 Aug, 2025 06:01 PM

वाहन चालकों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है। अगर आपने नियमों की उल्लघंन किया तो आपको 10 हाजर का जुर्माना भी लग सकता है।
चंडीगढ़ : वाहन चालकों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है। अगर आपने नियमों की उल्लघंन किया तो आपको 10 हाजर का जुर्माना भी लग सकता है। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने शहर में वाहनों में गैरकानूनी तरीके से बड़े या मॉडिफाइड टायर लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब अगर किसी वाहन में निर्धारित टायर साइज से बड़े या चौड़े टायर पाए गए, तो वाहन मालिक पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और वाहन जब्त भी किया जा सकता है।
ट्रैफिक मार्शल बलजीत सिंह ने इस संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि अगर किसी वाहन के टायर उसकी बॉडी या चेसिस से बाहर निकलते हैं या उनमें ऐसी संरचनात्मक बदलाव की गई हो जो कंपनी द्वारा अनुमोदित नहीं है, तो यह मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे टायर वाहन के संतुलन और सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तेज रफ्तार में इनसे झटके लग सकते हैं, जिससे ड्राइवर और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की जान को खतरा हो सकता है।
वहीं, सेक्टर 45 के कुछ दुकानदारों ने ट्रैफिक पुलिस पर बिना कारण चालान करने के आरोप लगाए हैं। इस संबंधी ट्रैफिक विभाग का कहना है कि, ये कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी ढंग से की जा रही है। हर चालान कोर्ट के माध्यम से निपटाया जाता है। ट्रैफिक विभाग ने वाहन चालकों ये भी कहा गया है कि, टायर का साइज और एयर प्रेशर की जानकारी गाड़ी के ड्राइवर साइड पर चिपकाई होनी चाहिए।
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