Edited By Kalash,Updated: 27 Jul, 2026 05:56 PM

स्कूल लगने और छुट्टी के समय टिप्परों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
मोगा (बिन्दा): जिला मैजिस्ट्रेट-सह-डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा में उन लिंक सड़कों पर, जहां स्कूल स्थित हैं, स्कूल लगने और छुट्टी के समय टिप्परों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार स्कूलों के खुलने के समय सुबह 6 से 9 बजे तक तथा छुट्टी के समय दोपहर 1 से 3 बजे तक इन लिंक सड़कों पर टिप्परों के गुजरने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सागर सेतिया ने बताया कि यह निर्णय पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष से प्राप्त निर्देशों के आधार पर लिया गया है। इसका उद्देश्य स्कूल आने-जाने वाले बच्चों को टिप्परों से होने वाली संभावित सड़क दुर्घटनाओं और किसी भी अप्रिय घटना से सुरक्षित रखना है। उन्होंने बताया कि यह आदेश 26 सितम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
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