Edited By Vatika,Updated: 19 Aug, 2026 08:55 AM

नगर निगम लुधियाना में उस समय प्रशासनिक व सियासी हलचल तेज हो गई जब मेयर इंद्रजीत कौर
लुधियाना, (राज): नगर निगम लुधियाना में उस समय प्रशासनिक व सियासी हलचल तेज हो गई जब मेयर इंद्रजीत कौर निगम कमिश्नर और सीनियर डिप्टी मेयर को बिना कोई पूर्व सूचना दिए या कार्यभार सौंपे अचानक विदेश दौरे पर रवाना हो गईं। मेयर कितने दिनों के लिए विदेश प्रवास पर गई हैं, इस संबंध में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस बीच, शहर के विकास कार्यों और प्रशासनिक कामकाज को प्रभावित होने से बचाने के लिए सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर ने नगर निगम अधिनियम 1976 की धारा 40(2) के तहत मेयर कार्यालय का प्रभार (चार्ज) औपचारिक रूप से खुद ही संभाल लिया है।
कमिश्नर और सभी पार्षदों को लिखा पत्र, संभाली कमान
सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर ने नगर निगम कमिश्नर और सभी पार्षदों को आधिकारिक पत्र जारी कर मेयर का कार्यभार संभालने की लिखित सूचना दे दी है। पराशर ने स्पष्ट किया कि जब तक मेयर इंद्रजीत कौर विदेश प्रवास से वापस नहीं लौट आतीं, तब तक वे नगर निगम प्रशासन के तहत मेयर कार्यालय की दैनिक प्रशासनिक और कार्यकारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।
फाइलों और वित्तीय मंजूरियों के लिए दिए निर्देश
निगम कमिश्नर व पार्षदों को भेजे गए पत्र में सीनियर डिप्टी मेयर ने निर्देश दिए हैं कि सभी आवश्यक आधिकारिक पत्राचार, प्रशासनिक फाइलें, नीतिगत मामले और विभागीय प्रश्न सीधे सीनियर डिप्टी मेयर कार्यालय के माध्यम से निपटाए जाएंगे। शहर के विकास कार्यों से जुड़ी वित्तीय स्वीकृतियों का निष्पादन भी सीनियर डिप्टी मेयर के स्तर पर होगा। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि शहर में चल रही विकास परियोजनाओं और बुनियादी नागरिक सेवाओं के संचालन में किसी प्रकार की रुकावट न आए।
मानसून सीजन का दिया हवाला, परंपराओं की दिलाई याद
राकेश पराशर ने कहा कि मौजूदा समय में मानसून का सीजन चल रहा है, जिसके चलते जलभराव, सीवरेज, सफाई और सड़कों से जुड़ी कई नागरिक समस्याएं सामने आती हैं। ऐसे नाजुक समय में मेयर की गैरमौजूदगी से शहर का कामकाज प्रभावित हो सकता था, इसलिए उन्होंने अपनी वैधानिक जिम्मेदारी निभाते हुए चार्ज लिया है। उन्होंने पूर्व उदाहरण देते हुए कहा कि जब भी कोई मेयर विदेश या लंबी छुट्टी पर जाता है, तो वह अपना प्रभार सीनियर डिप्टी मेयर को सौंपकर जाता है। पूर्व में प्रवीण बांसल और प्रेम मित्तल के कार्यकाल के दौरान भी तत्कालीन मेयर विधिवत चार्ज सौंपकर जाते रहे हैं।
क्या कहता है पंजाब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1976 का सेक्शन 40(2)?
यदि मेयर बीमारी, आधिकारिक प्रवास, व्यक्तिगत अवकाश या किसी अन्य कारण से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ या अनुपस्थित रहते हैं, तो सीनियर डिप्टी मेयर उनकी गैरमौजूदगी में कार्यवाहक/प्रभारी मेयर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इस अवधि के दौरान कार्यवाहक मेयर के पास नगर प्रशासन का संचालन करने, प्रशासनिक फाइलों को मंजूरी देने, वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने और आपातकालीन व जरूरी निर्णय लेने के वे सभी अधिकार निहित होते हैं जो मूल रूप से मेयर के पास होते हैं।