Edited By Vatika,Updated: 22 Aug, 2026 10:12 AM

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) जारी न किए जाने के मामले
पंजाब डेस्क: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) जारी न किए जाने के संबंध में पेंशनरों की ओर से दायर याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस ऑफ मोशन जारी कर दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 अक्टूबर तय की है। अब लाखों पेंशनरों और कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें DA के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को तय
यह याचिका हाईकोर्ट द्वारा 3 अगस्त को महंगाई भत्ता जारी करने संबंधी दिए गए आदेशों की पालना न होने के संबंध में दायर की गई थी। इसमें पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा को भी पक्ष बनाया गया है। कर्मचारियों और पेंशनरों को शुक्रवार को हाईकोर्ट की ओर से कोई सख्त आदेश जारी होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल मामले की सुनवाई 27 अक्टूबर तक टल गई है। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए उसके पास 31 अगस्त तक का समय है। सरकार की ओर से दी गई इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को तय की है।
पंजाब सरकार की ओर से पालना रिपोर्ट पेश किए जाने की उम्मीद
गौरतलब है कि महंगाई भत्ता पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लंबे समय से एक अहम मुद्दा बना हुआ है। कर्मचारी संगठनों की ओर से भी समय-समय पर सरकार से बकाया महंगाई भत्ता जारी करने की मांग की जाती रही है। इस मामले में हाईकोर्ट की कार्रवाई के कारण सरकार पर अदालत के निर्देशों की पालना करने का दबाव और बढ़ गया है। अब सभी की नजरें 31 अगस्त की समय-सीमा पर टिकी हैं, जब पंजाब सरकार की ओर से पालना रिपोर्ट पेश किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद 27 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के दौरान अदालत सरकार के जवाब और रिपोर्ट पर विचार करेगी। मामले में अदालत के अगले रुख से पंजाब के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते से जुड़े मामले की आगे की दिशा स्पष्ट होने की संभावना है।