Edited By Kalash,Updated: 29 Oct, 2026 10:22 AM

पठानकोट रोड स्थित राओवाली गांव में पटाखा मार्कीट स्थापित करने के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने संबंधी लॉटरी की तारीख प्रशासन ने अगले आदेश तक स्थगित कर दी है।
जालंधर (चोपड़ा): पठानकोट रोड स्थित राओवाली गांव में पटाखा मार्कीट स्थापित करने के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने संबंधी लॉटरी की तारीख प्रशासन ने अगले आदेश तक स्थगित कर दी है। पहले यह लॉटरी 29 अक्तूबर को निकाली जानी निर्धारित थी, लेकिन मार्कीट स्थापित करने को लेकर गांव की पंचायत और मार्कीट पक्ष के बीच अदालत में चल रहे विवाद तथा स्टे से संबंधित मामले की अगली सुनवाई को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल)-कम-एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने बताया कि रावली गांव में पटाखा बाजार के लिए अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने हेतु पर्ची निकालने की निर्धारित तारीख अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला अदालत की सुनवाई और उसके बाद जारी होने वाले आदेशों के अनुसार लिया जाएगा।
जिक्रयोग्य है कि राओवाली गांव में पटाखा मार्केट स्थापित करने को लेकर पंचायत और मार्कीट पक्ष के बीच विवाद अदालत तक पहुंच चुका है। मार्कीट लगाने पर स्टे से जुड़े मामले में 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है। ऐसे में अदालत के आदेश से ही मार्कीट स्थापित करने की अनुमति संबंधी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
लॉटरी स्थगित होने से अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले कारोबारियों को अब प्रशासन की अगली घोषणा का इंतजार करना होगा। फिलहाल लॉटरी के लिए कोई नई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। 29 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के बाद अदालत के आदेशों के अनुरूप ही प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा।
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