Edited By Vatika,Updated: 20 Oct, 2026 09:21 AM

पटाखों की बिक्री के लिए जिला प्रशासन की ओर से 20 अस्थायी लाइसैंस ड्रॉ के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
जालंधर: पटाखों की बिक्री के लिए जिला प्रशासन की ओर से 20 अस्थायी लाइसैंस ड्रॉ के माध्यम से जारी किए जाएंगे। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने बताया कि लाइसैंस के इच्छुक आवेदक 21 से 27 अक्तूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र कम-से-कम 18 वर्ष होनी चाहिए और वह जिला जालंधर का निवासी होना चाहिए। पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थान गांव राउवाली, हेतु आवेदन डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के अधीन सेवा केंद्रों के माध्यम से फीस जमा करवाकर दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ स्व-घोषणा पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और निवास प्रमाण के लिए आधार कार्ड की कॉपी लगाना अनिवार्य होगा।
आवेदन निर्धारित अवधि के दौरान सुबह 9 से शाम 4 बजे तक किए जा सकेंगे। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अमनिंदर कौर ने बताया कि लाइसैंस का ड्रॉ 29 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे रेड क्रॉस भवन में निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट या सरकार के आदेशों में बदलाव होने पर उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।