Edited By Urmila,Updated: 23 Feb, 2024 03:24 PM
पंजाब सरकार ने पेंशनरों को जोकि 01.01.2016 से 30 जून 2021के मध्य सेवामुक्त हुए हैं, को संशोधित हुई कम्युटेड पेंशन को जमा करने के लिए एक बार का विकल्प देने का अहम फैसला लिया है।
पंजाब डेस्क: पंजाब सरकार ने पेंशनरों को जोकि 01.01.2016 से 30 जून 2021के मध्य सेवामुक्त हुए हैं, को संशोधित हुई कम्युटेड पेंशन को जमा करने के लिए एक बार का विकल्प देने का अहम फैसला लिया है। यह विकल्प 31 मार्च 2024 तक उपलब्ध है।
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वहीं बता दें कि पेंशनभोगियों की शिकायतों पर विचार करने के बाद, सरकार ने सरकारी खजाने में पेंशन के संशोधित परिवर्तित मूल्य को जमा करने के लिए एसएमई यूएन विकल्प की तारीख को 31.03.2024 तक बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसे व्यक्ति जो 1.1.2016 से 30.6.2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं।
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