पंजाब में असलहा लाइसेंस धारकों के लिए अहम खबर, जारी हुए Order

Edited By Vatika,Updated: 19 Oct, 2024 10:15 AM

important news for arms license holders in punjab

जिन्हें माननीय न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की गई है

पंजाब डेस्कः अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में लाइसेंसी असलहा सहित विभिन्न प्रकार के हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में जारी आदेश में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिला गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव 13 नवंबर को घोषित किया गया है और इसके नतीजे 23 नवंबर, 2024 को घोषित होंगे।

भारत चुनाव आयोग के इन आदेशों की पालना में जिला गुरदासपुर की सीमा के  अंदर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के लाइसेंसी असला/हथियार, विस्फोटक सामग्री, किरपान, किरचा, भाले, चाकू आदि को प्रतिबंधित किया जाएगा। जिला गुरदासपुर की सीमाएं, जिनका उपयोग शांति और शांति को भंग करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए 25 नवंबर तक ऐसे हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यह आदेश सेना के जवानों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस कर्मियों, बैंक सुरक्षा गार्ड, फैक्ट्री सुरक्षा गार्ड, पेट्रोल पंप मालिकों, मनी एक्सचेंज मालिकों, ज्वैलर्स शॉप मालिकों, खिलाड़ियों (वे निशानेबाज जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन और किसी भी आयोजन के सदस्य हैं और किसी इंवेंट में भाग ले रहे हैं) या जिन्हें भारत सरकार/पंजाब सरकार से सुरक्षा प्राप्त है या जिन्हें माननीय न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की गई है, उन पर लागू नहीं होंगे। ये आदेश 25 नवंबर 2024 तक लागू रहेंगे।

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